New Delhi: चुनाव आयोग की 1 जून, 2024 की एसओपी के अनुसरण में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 8 आवेदन और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए 3 आवेदन परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच/सत्यापन के लिए प्राप्त हुए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून, 2024 के अपने आदेश के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, जाँच की जाने वाली इकाइयों के लिए प्रोटोकॉल, जाँच/सत्यापन प्रक्रिया के संचालन के लिए सुरक्षा उपाय और नियंत्रण तथा आवश्यक दस्तावेजीकरण के लिए एक विस्तृत प्रशासनिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया था (एसओपी लिंक: https://tinyurl.com/yxtxys7u )।
उक्त एसओपी के अनुसार, संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को परिणामों की घोषणा की तीथि से 30 दिनों के भीतर यानी 4 जुलाई 2024 तक आयोग को सूचित करते हुए आवेदकों की समेकित सूची निर्माताओं को बतानी होगी। सीईओ ने पहले ही निर्धारित समय से 15 दिन पहले निर्माताओं को यह बता दिया है।
जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया और कानूनी स्थिति के अनुसार, सीईओ द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दायर चुनाव याचिका की स्थिति के सत्यापन के 4 सप्ताह के भीतर जाँच और सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चुनाव याचिका (ईपी) दाखिल करने की समय-सीमा चुनाव के वर्तमान चक्र के लिए 19 जुलाई, 2024 यानी परिणाम घोषित होने की तीथि से 45 दिन है।
ईवीएम इकाइयों की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच और सत्यापन के लिए कार्यप्रणाली और कदमों की गणना करने वाली तकनीकी मानक संचालन प्रक्रिया आयोग द्वारा चुनाव याचिका अवधि समाप्त होने से पहले नियत समय पर जारी की जाएगी।
निर्माता संबंधित सीईओ से ईपी दर्जा प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर ईवीएम जाँच और सत्यापन के लिए समय सारिणी जारी करेंगे। निर्वाचन याचिका की स्थिति की पुष्टि के 4 सप्ताह के भीतर इकाइयों की जाँच और सत्यापन प्रारंभ होगा।