New Delhi: लगभग साढ़े छह साल पहले सरकार ने काला धन वापस लाने और जाली नोटों पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया था। इसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने दो हजार रुपये के नोट जारी किए थे। शुक्रवार को RBI ने इन 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद करने का फैसला लिया है। RBI ने इन 2000 नोट को गैर-कानूनी नहीं बताया, बल्कि इन्हें बैंकों में जाकर बदलवाने की एक समय सिमा दी गई है।
RBI के नियम अनुसार लोग अपने 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा करा सकते हैं। रिज़र्व बैंक के इस नियम के तहत लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं।
रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार लोग किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक के यानि 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फ़ीस नहीं ली जाएगी।
RBI ने देश के बैंकों से 2000 के नए नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने निर्देश भी दिया है। साथ हीं नोटों की बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं।