New Delhi: पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और इसे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए 300 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों सहित लगभग 98 प्रतिशत आबादी और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 88 प्रतिशत भाग शामिल है, जो न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) की स्थापना के लक्ष्य के साथ सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 630 जिलों में फैला हुआ है और इसका वर्ष 2032 तक देश भर में लगभग 12.50 करोड़ पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। 31.10.2023 तक, देश भर में अधिकृत सिटी गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं द्वारा 1.19 करोड़ पीएनजी कनेक्शन (बीपीएल परिवारों को प्रदान किए गए कनेक्शन सहित) प्रदान किए गए हैं।
सरकार ने पीएनजी की सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, तेल एवं प्रकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)/ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और प्री-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए दिनांक 07.04.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जहां उत्पादन साझेदारी अनुबंध (पीएससी) कीमतों के लिए सरकार की मंजूरी प्रदान की जाती है। ऐसी प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10 प्रतिशत होगी और मासिक आधार पर अधिसूचित की जाएगी। तेल एवं प्रकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा उनके नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए, प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) मूल्य क्रमशः 4.0 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू और 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन होगा। सुधारों से घरों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, पीएनजी (घरेलू)/सीएनजी (परिवहन) के लिए घरेलू गैस के आवंटन को बिना किसी कटौती वाली श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) खंड के लिए आवंटन 2013-14 की पहली छमाही में 8.32 प्रति दिन मिलियन मानक घन फीट (एमएमएससीएमडी) से बढ़ाकर जुलाई-सितंबर 2023-24 के लिए 21.143 प्रति दिन मिलियन मानक घन फीट (एमएमएससीएमडी) कर दिया है।
सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें वर्ष 2013-14 में घरेलू गैस आवंटन का लगभग 250 प्रतिशत तक का आवंटन बढ़ाना, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली और अन्य गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस को हटाना और घरेलू प्राकृतिक गैस आदि के आवंटन के लिए सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) खंड को पहली प्राथमिकता घोषित करना शामिल है। सरकार ने यह भी अधिसूचित किया है कि किसी भी स्थिति में गहरे पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस जिसके लिए बोली प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित गैस के आनुपातिक वितरण की आवश्यकता हो सकती है, ठेकेदार प्राथमिकता पर सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) क्षेत्र से संबंधित बोलीदाताओं को गैस की पेशकश करेगा।