New Delhi: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, 18-40 वर्ष की आयु के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष होने पर उनके लिए न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है, जो व्यतिरेक मानदंडों के अनुसार है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा देना है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान देती है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

सरकार ने देश में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), ब्याज अनुदान योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं की पात्रता मानदंड एक योजना की तुलना में दूसरी योजना से अलग होते हैं और सभी योजनाएं अनुमोदित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी किसानों के लिए समान रूप से चलाई जाती हैं।

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