नई दिल्ली: प्रदूषण को कम करने और कम खपत फ्यूल वाले वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए अप्रैल 2023 से ईंधन खपत मानकों का पालन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। देश में  फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतों और बढ़ते प्रदुषण से लोग परेशान है। ऐसे में इस तरह के नए मोटर वाहन नियम से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और हैवी ड्यूटी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों (एफसीएस) के अनुपालन को शामिल करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 के नियम 115 जी में संशोधन किया गया है। मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुकूलता की प्रक्रिया के अनुसार एफसीएस का निरंतर अनुपालन सत्यापित किया जाएगा।

इस अधिसूचना से पहले, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) के साथ एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों (यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं) तक सीमित था। इस अधिसूचना का उद्देश्य एफसीएस के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है, और इसलिए अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है।

इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल 2023 है। अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!