New Delhi: माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) ने एक मामले में आदेश क्रमांक 134/2015 जिसका शीर्षक है “अपने मित्र के माध्यम महासचिव बनाम जल संसाधन मंत्रालय” दिनांक 20.05.2019 के आदेश के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शोधन प्रणाली के उचित उपयोग पर विनियमन लाने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने जल शोधन प्रणाली (उपयोग का विनियमन) नियम, 2023 प्रकाशित किया है। नियम इन प्रणालियों द्वारा उत्पन्न अस्वीकृत पानी और त्याग किए गए तत्वों के उचित प्रबंधन, भंडारण और उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये नियम 10.11.2023 को प्रकाशित किए गए थे और 10.11.2024 से लागू होंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 16.03.2023 को “आईएस 16240: 2023 रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित उपयोग जल उपचार प्रणाली – विशिष्टता (पहला संशोधन)” को भी अधिसूचित किया है।

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