New Delhi: निवार्चन आयोग ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:

निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हक तिथियों का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने 1 जनवरी, 2024 को अर्हक तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया, जिसमें 1 जनवरी, 2024 को अर्हक तिथि मानते हुए मतदाता सूची में पंजीकरण के इच्छुक पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
आयोग ने इन उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।