मुंबई: सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

बॉम्बे पुलिस ने भी दंपति की जमानत याचिका का विरोध किया है। उनके मुताबिक राणा की मुख्यमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की योजना सरकार को चुनौती देने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।

सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा को लेकर हुए विवाद के बीच खार थाने ले जाया गया था। बाद में पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया।

नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। धारा 153 ए उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो “किसी विशेष समूह या वर्ग के धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि पर या किसी धर्म के संस्थापकों और पैगम्बरों पर अभद्र निंदा या हमले करते हैं।”

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